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जावेद अख्तर मानहानि मामला: कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी

By भाषा | Updated: March 1, 2021 15:35 IST

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मुम्बई, एक मार्च गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत के पेश नहीं होने पर मुम्बई की एक अदालत ने सोमवार को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।

अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने एक फरवरी को रनौत को समन जारी कर एक मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

रनौत के सोमवार को अदालत में पेश नहीं होने पर मजिस्ट्रेट आरआर खान ने अभिनेत्री के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए मामले को सुनवाई के लिए 26 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

इससे पहले, निचली अदालत ने बताया था कि मामले की आगे की सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख तय की गई है।

रनौत के वकील रिज़वान सिद्दकी ने अदालत में दलील दी थी अभिनेत्री के खिलाफ समन कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया और इसलिए यह ‘‘विधि विरुद्ध’’ है।

सिद्दकी ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा जिस प्रक्रिया का पालन किया गया, उसे बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

वहीं, अख्तर की वकील वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि किसी उच्च अदालत के समन पर रोक ना लगाने के मद्देनजर अगर प्रक्रिया को चुनौती भी दी जाती है, तब भी रनौत को अदालत के निर्देशानुसार पेश होना होगा।

वकील ने दलील दी, ‘‘ आदेश के खिलाफ अपील करना या प्रक्रिया को चुनौती देना आरोपी का अधिकार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और ऐसा करने से कोई उसे रोक भी नहीं सकता... यह अदलत भी नहीं। वह (रनौत) इस अदातल के ओदश का पालन करने में विफल रही हैं और किसी उच्च अदालत ने भी समन पर रोक नहीं लगाई है।’’

इसके बाद ग्रोवर ने अभिनेत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की अपील दायर की। इसका सिद्दकी ने विरोध किया।

मजिस्ट्रेट खान ने पाया कि रनौत को उनके खिलाफ जारी प्रक्रिया के खिलाफ उच्च अदालत में चुनौती देने की स्वतंत्रता है लेकिन इससे वह इस अदालत में पेश होने से बच नहीं सकतीं।

इसके बाद अदातल ने रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर मामले को 26 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

पुलिस ने पिछले महीने एक रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा था कि अभिनेत्री के खिलाफ मानहानि का एक मामला दर्ज किया गया है।

गीतकार अख्तर ने रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि अभिनेत्री ने उनके खिलाफ निराधार और झूठी बयानबाजी की है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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