जम्मू-कश्मीर में 36 घंटों का कोरोना कर्फ्यू, सभी बाजार एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद, जानें गाइडलाइन

By सुरेश एस डुग्गर | Updated: April 25, 2021 09:31 IST2021-04-25T09:30:19+5:302021-04-25T09:31:15+5:30

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया, ‘‘केंद्र शासित प्रदेश में 24 अप्रैल (शनिवार) को रात आठ बजे से 26 अप्रैल (सोमवार) को सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू पूर्णत: लागू किया जाएगा।

Jammu and Kashmir 36-hour corona curfew all markets and commercial institutions closed guideline | जम्मू-कश्मीर में 36 घंटों का कोरोना कर्फ्यू, सभी बाजार एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद, जानें गाइडलाइन

आदेश से व्यापारियों के समुदाय और बड़ी संख्या में लोगों को काफी असुविधा हो रही है।

Highlightsआवश्यक एवं आपात सेवाओं की अनुमति होगी।सभी बाजार एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे।जम्मू में निजी ट्रांसपोर्टरों ने 21 अप्रैल को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी।

जम्मूः जम्मू कश्मीर में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। व्यवस्थाएं अब खुद वेंटिलेटर पर जाने लगीं तो उप राज्यपाल मनोज सिन्हा को कमान संभालनी पड़ी है।

अब उप राज्यपाल ने आज रात 8 बजे से पूरे प्रदेश में 36 घंटों कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की है। इसे आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, यह हालात पर निर्भर करता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रदेश में पूरी तरह से लाकडाउन करने का ऐलान किया है।

एलजी कार्यालय की ओर से इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि शनिवार 24 अप्रैल की रात 8 बजे से 26 अप्रैल सोमवार की सुबह 6 बजे तक लाकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठिान, बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे।

सरकार की ओर से यह फैसला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। लाकडाउन के दौरान जरूरी और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को छूट होगी। जरूरी और आवश्यक सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।

हालांकि प्रशासन की ओर से पहले से ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकार के दिशा निर्देशों पर 50 प्रतिशत दुकानें ही खुलने की अनुमति है। इसी सप्ताह से सभी बाजारों में दुकानों के खुलने के दिन निर्धारित किए गए हैं। पुलिस सुबह बाजारों में घूम घूमकर तयशुदा दिन के अनुसार ही दुकानें खुलने देती है। 

इसके अलावा शहर में जगह-जगह पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बिना मास्क पहनकर बाजारों में घूम रहे लोगों को जुर्माना भी कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आठ अप्रैल को आठ जिलों के शहरी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया था, जिसे बाद में 20 अप्रैल को केंद्रशासित प्रदेश के सभी 20 जिलों की नगर पालिका और शहरी स्थानीय निकाय सीमाओं में भी लागू करने का आदेश दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में संक्रमण के 1,937 नए मामले सामने के बाद केंद्रशासित प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,56,344 हो गई, जिनमें से एक दिन में 19 लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,111 हो गई।

Web Title: Jammu and Kashmir 36-hour corona curfew all markets and commercial institutions closed guideline

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