जबलपुर हाई कोर्ट: मंत्री विजय शाह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी

By मुकेश मिश्रा | Updated: May 14, 2025 15:51 IST2025-05-14T15:50:36+5:302025-05-14T15:51:25+5:30

Jabalpur High Court: न्यायालय ने कहा, "मंत्री के बयान से न केवल एक महिला अधिकारी का अपमान हुआ है, बल्कि यह भारतीय सेना की गरिमा और राष्ट्रीय एकता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। ऐसे बयान सामाजिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचाते हैं।"

Jabalpur High Court Ordered file FIR against Minister Vijay Shah within 4 hours controversial comment on Colonel Sofia Qureshi | जबलपुर हाई कोर्ट: मंत्री विजय शाह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी

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Highlights कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को कपड़े उतरवाकर मार डाला। बहन को सेना के विमान में भेजकर उनके घरों में हमला किया।

इंदौरः मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की खंडपीठ के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने बुधवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के विरुद्ध 4 घंटे के भीतर भारतीय न्याय संहिता (IPC) के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश मंत्री द्वारा भारतीय सेना की वीरांगना कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में दिए गए विवादास्पद बयान के संदर्भ में जारी किया गया है। न्यायालय ने कहा, "मंत्री के बयान से न केवल एक महिला अधिकारी का अपमान हुआ है, बल्कि यह भारतीय सेना की गरिमा और राष्ट्रीय एकता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। ऐसे बयान सामाजिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचाते हैं।"

 विवादित बयान का पूरा मामला 

मंत्री विजय शाह ने खरगोन जिले के महू के राय कुंडा गांव में 12 मई को आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने अपने भाषण में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा था, "जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटा दिया था... हमने इन 'काटे-पिटे' लोगों से बदला उनकी बहन को भेजकर लिया।"

उन्होंने आगे कहा, "आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को कपड़े उतरवाकर मार डाला। पीएम मोदी जी ने जवाब में उनकी बहन को सेना के विमान में भेजकर उनके घरों में हमला किया। उन्होंने हमारी बहनों को विधवा बना दिया, इसलिए मोदीजी ने उनके समुदाय की बहन को भेजकर उन्हें नंगा करके सबक सिखाया।" यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कर्नल कुरैशी के परिवार, सेना के अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने कड़ी आपत्ति जताई।

कौन हैं कर्नल सोफिया कुरैशी?

कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई में कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने 2022 में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के खिलाफ वायु रक्षा प्रणालियों का सफलतापूर्वक संचालन किया था, जिससे भारतीय वायुसेना के विमानों को सुरक्षित रूप से अपना मिशन पूरा करने में मदद मिली थी। इस कार्य के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। कर्नल कुरैशी के पिता भी भारतीय सेना में सेवारत थे और उनके दो भाई भी वर्तमान में सेना में अधिकारी हैं। उनका परिवार मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है।

माफी के बावजूद कार्रवाई

विवाद बढ़ने के बाद मंत्री विजय शाह ने मंगलवार शाम को माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था, "कर्नल सोफिया मेरी बहन जैसी हैं, अगर कोई आहत हुआ है तो मैं 10 बार माफी मांगता हूं। मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था।" हालांकि, माफी के कुछ घंटों बाद ही उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे अपने समर्थकों के साथ ठहाके लगाकर हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल स्थित उनके सरकारी बंगले पर कालिख फेंक दी और विरोध प्रदर्शन किया।

सेना के अधिकारियों की प्रतिक्रिया 

भारतीय सेना के कई सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने मंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सेना के पूर्व उप-प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीएस हुड्डा ने कहा, "यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना में हम धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते। हर सैनिक भारत का सैनिक है।"

सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "कर्नल कुरैशी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देश की सेवा की है। उनके धर्म या लिंग का उनके काम से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे बयान सेना के मनोबल को प्रभावित करते हैं।"

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्री विजय शाह को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "BJP की मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने हमारी वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में शर्मनाक टिप्पणी की है। आरएसएस और भाजपा की मानसिकता महिला विरोधी रही है। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए।"

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "देश की जिन बेटियों ने पाकिस्तान को डरा दिया, मंत्री विजय शाह उन्हें गलत शब्द बोल रहे हैं। यह अत्यंत शर्मनाक है। उन्हें तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए।" राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है।

बीजेपी का डैमेज कंट्रोल 

मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा ने विजय शाह को भोपाल में प्रदेश मुख्यालय तलब किया था। मंगलवार शाम को मंत्री विजय शाह से संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी मुद्दे पर गंभीर है। हमारी पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है।

मामले को नेतृत्व ने संज्ञान में लिया है और उचित कार्रवाई की जाएगी।" सूत्रों के अनुसार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य संगठन से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि "सेना के प्रति सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

विजय शाह का राजनीतिक प्रोफाइल 

कुंवर विजय शाह अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हरसूद विधानसभा सीट से लगातार आठ बार चुनाव जीत चुके हैं। वे वर्तमान में जनजातीय कार्य, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन और भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास मंत्री हैं। वे पहले भी कई विवादों में रहे हैं। 2023 में शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने छात्रों के लिए रोल कॉल का जवाब 'जय हिंद' के साथ देना अनिवार्य कर दिया था। दिसंबर 2024 में उन्हें वन्यजीव कार्यकर्ताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब वे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर जोन में 'पिकनिक का आनंद' लेते हुए दिखाई दिए थे।

कानूनी विशेषज्ञों की राय

वरिष्ठ अधिवक्ता और संवैधानिक विशेषज्ञ प्रशांत भूषण ने कहा, "मंत्री के बयान से IPC की धारा 153A (धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 295A (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और 509 (महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कार्य) के तहत अपराध बनता है।"

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब पुलिस को चार घंटे के भीतर मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में मंत्री के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनका मंत्री पद भी जा सकता है।

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