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समाज के हाशिये के लोगों को कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी: न्यायमूर्ति ललित

By भाषा | Updated: November 1, 2021 16:06 IST

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नयी दिल्ली, एक नवंबर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित ने समाज के वंचित वर्गों को कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण महिलाओं और बच्चों सहित समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।

वह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरुवनंतपुरम के वेल्लर क्राफ्ट गांव में केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के लिए आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर और एक्सपो में बोल रहे थे।

न्यायमूर्ति ललित ने कहा, "भले ही समुदाय के वंचित वर्गों को कानूनी सहायता देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन परिणाम लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वे योजनाओं के अस्तित्व से अवगत नहीं हैं।"

उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि कानूनी सहायता गतिविधियां कानूनी सेवा संस्थानों के माध्यम से पात्र लोगों तक पहुंच रही हैं।

न्यायमूर्ति ललित ने कहा, “कानूनी सेवा संस्थानों की सेवा राज्य के कोने-कोने तक पहुंचनी चाहिए। संविधान प्रत्येक पात्र नागरिक को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। इसलिए लाभार्थियों को जागरूकता प्रदान करके लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम होने चाहिए।”

न्यायमूर्ति ललित ने रविवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक मेगा कानूनी सेवा शिविर का उद्घाटन किया और पांच मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो नागरिकों को उपलब्ध कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दक्षिणी राज्य के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरेंगी।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि कोरोना महामारी से कानूनी सेवा संस्थानों का उत्साह कम नहीं हुआ है, बल्कि अधिक एवं बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने उत्साह में इजाफा किया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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