तीन जिलों के मजिस्ट्रेट वकीलों को कोरोना कर्फ्यू पास जारी करें : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: May 3, 2021 23:16 IST2021-05-03T23:16:38+5:302021-05-03T23:16:38+5:30

Issue corona curfew passes to magistrate lawyers of three districts: Madhya Pradesh High Court | तीन जिलों के मजिस्ट्रेट वकीलों को कोरोना कर्फ्यू पास जारी करें : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

तीन जिलों के मजिस्ट्रेट वकीलों को कोरोना कर्फ्यू पास जारी करें : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

भोपाल, तीन मई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदेश के तीन जिलों जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर के मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे वकीलों को लॉकडाउन/कोरोना कर्फ्यू पास जारी करें, ताकि वे अपने कार्यालय में उपस्थित हो सकें।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक एवं न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने वकीलों से कहा कि वे जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर के जिला मजिस्ट्रेटों को अपने संबंधित बार एसोसिएशन के माध्यम से अपने एवं अपने कनिष्ठों के कार्यालय आने-जाने के लिए लॉकडाउन/कोरोना कर्फ्यू पास का आवेदन करें।

अदालत ने इन तीनों जिलों के मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए हैं कि वे वकीलों को लॉकडाउन/कोरोना कर्फ्यू पास जारी करें।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Issue corona curfew passes to magistrate lawyers of three districts: Madhya Pradesh High Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे