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इसरो जासूसी मामला: पूर्व डीजीपी श्रीकुमार का गुजरात उच्च न्यायालय से ट्रांजिट जमानत का अनुरोध

By भाषा | Updated: July 21, 2021 00:13 IST

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अहमदाबाद, 20 जुलाई गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को एक नोटिस जारी किया और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार को 28 जुलाई तक गिरफ्तारी से संरक्षण का आदेश दिया। अदालत ने यह नोटिस और आदेश श्रीकुमार की उस याचिका पर दिया जिसमें उन्होंने इसरो ‘‘जासूसी’’ मामले में ट्रांजिट जमानत की मांग की थी, जिसमें वह एक आरोपी हैं।

गुजरात काडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी श्रीकुमार को 1994 के जासूसी मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी में 17 अन्य सेवानिवृत्त कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ एक आरोपी बनाया गया था, जिसमें इसरो के पूर्व वैज्ञानिक एस एन नारायणन को कथित रूप से फंसाया गया था।

न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया ने सीबीआई को नोटिस जारी किया जिस पर सीबीआई को 28 जुलाई को जवाब देना है। अदालत ने उन्हें उस तारीख तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। श्रीकुमार ने अग्रिम जमानत के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने तक गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी थी क्योंकि मामला उसके अधिकार क्षेत्र में है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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