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इसरो मामला: गुजरात के सेवानिवृत्त डीजीपी को अंतरिम राहत मिली

By भाषा | Updated: July 29, 2021 20:10 IST

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कोच्चि, 29 जुलाई केरल उच्च न्यायालय ने गुजरात के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आर बी श्रीकुमार को कथित इसरो जासूसी मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बृहस्पतिवार को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

विभिन्न अपराधों को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करने वाली श्रीकुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति के. हरिपाल ने अंतरिम राहत प्रदान की।

इन अपराधों में वैज्ञानिक एन नारायणन की गिरफ्तारी और हिरासत के संबंध में 1994 के मामले में आपराधिक साजिश, अपहरण और सबूत गढ़ना शामिल है।

याचिकाकर्ता के वकील पी मार्टिन जोस ने कहा कि अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत सोमवार को संबद्ध मामलों के साथ इस मामले पर विचार करेगी।

श्रीकुमार तिरुवनंतपुरम में गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) के उप निदेशक के रूप में तैनात थे और फिर आईबी में आईजीपी के तौर पर पदोन्नत किये गए और गुजरात कैडर में वापस भेजे जाने से पहले जुलाई 2000 तक इस पद पर बने रहे।

उच्च न्यायालय ने केरल के दो पूर्व पुलिस अधिकारियों को भी मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में श्रीकुमार समेत 18 पूर्व पुलिस अधिकारियों को नामजद किया है।

अंतरिक्ष एजेंसी के तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र में काम कर रहे नारायणन को सीबीआई जांच के बाद जासूसी के आरोप मुक्त कर दिया गया था।

बाद में, उन्होंने केरल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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