INX Media Case: चिदंबरम को ईडी की हिरासत में भेजा जाएगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 28, 2019 15:20 IST2019-08-28T15:20:32+5:302019-08-28T15:20:32+5:30
आईएनएक्स मीडिया: न्यायालय ने धन शोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिला संरक्षण बुधवार तक बढ़ा दिया था। आज इस मामले पर सुनवाई हो रही है।

INX Media Case: चिदंबरम को ईडी की हिरासत में भेजा जाएगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
आईएनएक्स मीडिया मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की याचिका दायर की थी। चिदंबरम के वकील कोर्ट में ईडी की याचिका का विरोध कर रहे हैं। इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी लेकिन दलील अधूरी रहने के कारण आज भी सुनवाई हो रही है।
मंगलवार को न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चिदंबरम को हिरासत में भेजने को चुनौती देने वाली याचिका सहित दो याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय की दलील वह बुधवार को सुनेगी। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक आवेदन दायर कर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पिछले साल 19 दिसंबर, एक जनवरी और 21 जनवरी, 2019 को पूर्व केन्द्रीय मंत्री से पूछताछ के दौरान पूछे गये सवाल और उनके जवाबों का लिखित ब्योरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।
सिब्बल का कहना था कि इस लिखित ब्यौरे से पता चल जायेगा कि क्या चिदंबरम पूछताछ के दौरान जवाब देने से बच रहे थे, जैसा कि प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इस मामले में बहस के दौरान चिदंबरम के नये आवेदन का जवाब दाखिल करेंगे। सिब्बल ने पीठ से कहा कि चिदंबरम को हिरासत में लेने के लिये प्रवर्तन निदेशालय अपनी मर्जी से और पीठ पीछे कोई दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकता है।
यह पीठ आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने सोमवार को चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि मंगलवार तक के लिये बढ़ा दी थी।
संप्रग सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में चिदंबरम 2004 से 2014 के दौरान वित्त मंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया था कि बतौर वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ का निवेश प्राप्त करने के लिये विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमिततायें की गयीं। इसके बाद, 2017 में ही प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था।
समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से इनपुट्स लेकर