INX Media Case: सुप्रीम कोर्ट आज करेगा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदम्बरम की अर्जी पर सुनवाई
By भाषा | Updated: August 26, 2019 06:14 IST2019-08-26T06:14:20+5:302019-08-26T06:14:20+5:30
INX Media Case: शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किये गये धनशोधन मामले में चिदम्बरम को सोमवार तक के लिए गिरफ्तारी से छूट प्रदान की थी।

File Photo
उच्चतम न्यायालय आईएनएक्स मीडिया धनशोधन एवं भ्रष्टाचार मामलों में अग्रिम जमानत देने से इंकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अर्जियों पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली पीठ चिदम्बम की उस नयी अर्जी पर भी सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उनके विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट तथा उन्हें सोमवार तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किये गये धनशोधन मामले में चिदम्बरम को सोमवार तक के लिए गिरफ्तारी से छूट प्रदान की थी। शीर्ष अदालत ने चिदम्बरम की अर्जी पर ईडी से जवाब भी मांगा था और निर्देश दिया था कि सभी तीन मामलों को सोमवार को उसके सामने सूचीबद्ध किया जाए।
चिदम्बरम ने दलील दी है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है कि उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत ने 20 और 21 अगस्त को सुनवाई नहीं की तथा उन्हें 21 अगस्त रात को गिरफ्तार कर लिया गया।
ईडी की ओर से पेश सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि याचिकाकर्ता और उनकी पार्टी के सहयोगियों ने ‘काफी शोर-शराबा’ किया और ‘राजनीतिक बदले की भावना’ का आरोप लगाया लेकिन ‘‘मैं काफी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह धनशोधन का बहुत ही बड़ा मामला है।’’
चिदम्बरम को भ्रष्टाचार के मामले में 21 अगस्त की रात को जोरबाग में उनके घर से सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 22 अगस्त को निचली अदालत में पेश किया गया था । निचली अदालत ने उन्हें 26 अगस्त तक के लिए चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।