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INX Media Case: पी चिदंबरम तिहाड़ की सात नंबर जेल में रहेंगे कैद, कोर्ट से मांग के बाद दी जाएंगी ये खास सुविधाएं

By रामदीप मिश्रा | Updated: September 5, 2019 21:02 IST

INX Media Case: राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कहा था, जिसका चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा।

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ठळक मुद्देआईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गुरुवार (05 अगस्त) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चिदंबरम को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। उन्हें जेल नंबर सात में रखा जाएगा।

आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गुरुवार (05 अगस्त) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चिदंबरम को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। उन्हें जेल नंबर सात में रखा जाएगा। जेल नंबर सात में आम तौर पर प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामले के आरोपियों को रखा जाता है। इधर, पी चिदंबरम को दिल्ली पुलिस की बस से तिहाड़ जेल ले जाया गया है। 

पी चिदंबरम को तिहाड़ मिलेंगी कई सुविधाएं

अदालत ने कांग्रेस नेता को अपने साथ ऐनक, दवाइयां आदि ले जाने की अनुमति दी और उन्हें पश्चिम शैली की शौचालय सुविधा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया । अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पूर्व वित्त मंत्री को तिहाड़ कारागार के अलग प्रकोष्ठ में रखा जाए क्योंकि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदातल को आश्वस्त किया कि जेल में चिदंबरम के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होगी। तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने कहा है कि पी चिदंबरम को जेल नंबर 7 और एक अलग सेल में रखा जाएगा। उन्हें रोटी, दाल और सब्जी दी जाएगी। वेस्टर्न टॉयलेट जैसी अन्य चीजें जो न्यायालय ने देने को कहा है वह सभी दी जाएंगी।

कोर्ट में सीबीआई ने उठाई थी न्यायिक हिरासत की मांग

राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कहा था, जिसका चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। चिदंबरम एक ताकतवर नेता हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वहीं, चिदंबरम की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत का विरोध करते हुए कहा के जांच को प्रभावित करने या उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कोई आरोप नहीं है। 

चिदंबरम को 21 अगस्त की रात CBI ने किया था गिरफ्तार

गैर जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद चिदंबरम को सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था। कांग्रेस नेता की 15 दिनों की सीबीआई हिरासत की अवधि गुरुवार को समाप्त हुई। उन्हें 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया था। 

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