INX Media Case: दिल्ली हाईकोर्ट से कार्ति चिदंबरम को राहत, जमानत हुई मंजूर

By भाषा | Updated: March 23, 2018 17:31 IST2018-03-23T17:31:50+5:302018-03-23T17:31:50+5:30

INX Media Case: न्यायमूर्ति एस पी गर्ग ने कार्ति को 10 लाख रुपए का एक जमानतदार देने का निर्देश दिया और उन पर देश से बाहर जाने की स्थिति में सीबीआई से पहले से अनुमति मांगने सहित अतिरिक्त शर्तें लगाईं हैं।

INX Media case Karti Chidambaram granted bail by Delhi high court | INX Media Case: दिल्ली हाईकोर्ट से कार्ति चिदंबरम को राहत, जमानत हुई मंजूर

INX Media Case: दिल्ली हाईकोर्ट से कार्ति चिदंबरम को राहत, जमानत हुई मंजूर

नई दिल्ली, 23 मार्चः दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की जमानत मंजूर कर ली। सीबीआई ने कार्ति को 28 फरवरी को ब्रिटेन से लौटने पर गिरफ्तार किया था और इस मामले में उनकी 12 दिन की न्यायिक हिरासत कल खत्म होने वाली थी।

न्यायमूर्ति एस पी गर्ग ने कार्ति को 10 लाख रुपए का एक जमानतदार देने का निर्देश दिया और उन पर देश से बाहर जाने की स्थिति में सीबीआई से पहले से अनुमति मांगने सहित अतिरिक्त शर्तें लगाईं हैं। कार्ति के वकील ने अदालत को बताया था कि उनका पासपोर्ट पहले से ही अधिकारियों के पास जमा है।

अदालत ने कहा कि जमानत पर रहते हुए कार्ति इस मामले के किसी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करें। सीबीआई ने इस आधार पर उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था कि वह इस मामले में 'पहले ही सबूत नष्ट' कर चुके हैं और वह एक 'प्रभावशाली' व्यक्ति हैं। कार्ति के वकील ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि सीबीआई ने न तो किसी लोक सेवक से पूछताछ की और ना ही इस मामले में उन्हें आरोपी बनाया।

कार्ति के वकील ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि जब सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लेकर और पूछताछ का अनुरोध नहीं है तो उन्हें न्यायिक हिरासत में क्यों रखा जाना चाहिए। उन्हें पिछले साल 15 मई को दर्ज प्राथमिकी के संबंध में चेन्नई से गिरफ्तार किया गया था। इन पर उनके पिता के केन्द्रीय वित्त मंत्री रहते हुए 2007 में विदेश से करीब 305 करेाड़ रुपये का कोष प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं का आरेाप है।

सीबीआई ने शुरुआत में आरोप लगाया था कि कार्ति को आईएनएक्स मीडिया को बोर्ड की मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत के रूप में दस लाख रुपये मिले थे। भ्रष्टाचार मामले से पैदा धन शोधन के एक अन्य मामले में उच्च न्यायालय ने नौ मार्च को प्रवर्तन निदेशालय को कार्ति को न तो गिरफ्तार करने और ना ही कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय का यह संरक्षण बाद में 22 मार्च तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने ईडी का मामला अपने पास स्थानान्तरित कर लिया था। 

Web Title: INX Media case Karti Chidambaram granted bail by Delhi high court

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