INX Media Case: चिदंबरम को झटका, ईडी को मिली पूछताछ और गिरफ्तार करने की इजाजत
By विनीत कुमार | Updated: October 15, 2019 16:29 IST2019-10-15T16:28:58+5:302019-10-15T16:29:27+5:30
INX Media Case: कोर्ट ने ईडी को आधे घंटे के लिए पूछताछ की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर प्रवर्तन निदेशालय चाहे तो चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकता है।

INX Media Case: चिदंबरम को झटका, ईडी को मिली पूछताछ और गिरफ्तार करने की इजाजत
दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने हालांकि, ईडी को पहले पूछताछ के लिए कहा है। कोर्ट ने ईडी को 30 मिनट के लिए पूछताछ की इजाजत दी है। यह पूछताछ ईडी कल यानी बुधवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल में कर सकेगी। चिदंबरम अभी तिहार जेल में ही बंद हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी को जरूरत महसूस होती है वह चिदंबरम की गिरफ्तारी कर सकती है।
इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गिरफ्तारी की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
A Delhi Court allows Enforcement Directorate (ED) to arrest Congress leader P Chidambaram with an option to interrogate him first. https://t.co/PAfVOVK81V
— ANI (@ANI) October 15, 2019
इस मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना आवश्यक है।
मेहता ने कहा कि धनशोधन एक अलग अपराध है और उन्होंने चिदंबरम की गिरफ्तारी और रिमांड के लिए एक अर्जी दी थी। 74 साल के चिदंबरम इस समय सीबीआई द्वारा दायर आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को अदालत में पेश करने के अनुरोध वाली एक याचिका शुक्रवार को दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा था कि आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन मामले में चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ किये जाने की जरूरत है।