दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत अवधि को बढ़ाने के लिए अदालत में अर्जी दी थी। सीबाआई ने चिदंबरम की 14 दिन की हिरासत अवधि खत्म होने के बाद गुरुवार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर की अदालत में अर्जी दी थी। इस दौरान चिदंबरम भी अदालत में मौजूद थे।
चिदंबरम का केस लड़ रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने के सीबीआई के निवेदन का विरोध किया था। सिब्बल ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि उनके मुव्वकिल को न्यायिक हिरासत के दौरान तिहाड़ जेल में समय-समय पर मेडिकल जांच और पर्याप्त मात्रा में पूरक आहार मुहैया कराए जाए। सिब्बल ने कहा कि 73 वर्षीय चिदंबरम को कई बीमारियां हैं और हिरासत में रहते हुए उनका वजन भी कम हुआ है।
बता दें कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पिछले पांच सितंबर से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
बता दें कि दिल्ली की एक निचली अदालत ने चिदंबर को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने की अनुमति सीबीआई को दी थी। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका लगी है, जिस पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी।
चिदंबरम कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार में के 2004 से 2014 तक केंद्रीय मंत्री रहे थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले महीने दिल्ली के जोर बाग स्थित उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया था।