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अंतरजातीय विवाह : उच्चतम न्यायालय ने पुरुष को सुरक्षा प्रदान की

By भाषा | Updated: September 8, 2021 22:55 IST

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नयी दिल्ली, आठ सितंबर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान कर दी जिस पर आरोप है कि उसने एक महिला का अपहरण किया था। उस महिला ने अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ आरोपी से शादी की थी।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के लिए आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका अप्रैल, 2021 से कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित है और उसके भरसक प्रयासों के बावजूद याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी है।

पीठ ने कहा कि आमतौर पर यदि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के लिए कोई याचिका उच्च न्यायालय में लंबित होती है तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के लिए याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं है।

पीठ ने कहा, ‘‘"लेकिन हमारे संज्ञान में लाए गए तथ्यों को देखते हुए कि याचिकाकर्ता संख्या एक और दो ने शादी की है और इसके दस्तावेजी सबूत रिकॉर्ड में हैं...।’’ उसने कहा कि इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों तथा रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज को ध्यान में रखते हुए, उसकी राय है कि इस चरण में इस अदालत द्वारा व्यक्ति पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

पीठ ने कहा, ‘‘तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता संख्या दो (पुरुष) को भादंसं की धारा 365 के तहत दर्ज प्राथमिकी के संदर्भ में तीन महीने की अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के लिए आवेदन पर जल्द सुनवाई के आग्रह पर विचार करे।"

पीठ अदालत एक महिला और उसके पति द्वारा दायर संयुक्त याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि वे दोनों बालिग हैं और उन्होंने आठ दिसंबर, 2020 को शादी कर ली है। याचिका के अनुसार यह अंतर्जातीय विवाह है, इसलिए माता-पिता को यह स्वीकार्य नहीं है। इस वजह से महिला के पिता के इशारे पर भादंसं की धारा 365 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गयी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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