उत्तराखंड सरकार को खोह नदी के किनारे कचरे के ढेर के मामले में कार्रवाई करने का निर्देश
By भाषा | Updated: October 15, 2021 15:23 IST2021-10-15T15:23:31+5:302021-10-15T15:23:31+5:30

उत्तराखंड सरकार को खोह नदी के किनारे कचरे के ढेर के मामले में कार्रवाई करने का निर्देश
नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कोटद्वार जिले में खोह नदी के किनारे लगे कूड़े के ढेरों के निस्तारण को लेकर उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है और राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारी वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जा रहे हैं, जो एक दंडनीय अपराध है।
पीठ ने कहा, ''हम इस अधिकरण के विशिष्ट निर्देशों के अनुसार कानून के शासन का पालन नहीं करने के सरकार के रवैये पर निराशा व्यक्ति करते हैं। साथ ही हम वैधानिक समयसीमा वाले अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए पर भी मायूसी जाहिर करते हैं, जिसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है।''
पीठ ने कहा, उत्तराखंड के मुख्य सचिव अब पहले से पारित आदेशों और वर्तमान आदेश की भावना के अनुरूप कानून के अनुसार तथा सख्त उपचारात्मक कार्रवाई करें।''
अधिकरण उत्तराखंड के निवासी अरविंद बनियाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कोटद्वार रतनपुर, काशीरामपुर और गाडिघाट एवं खेलकूद स्टेडियम के पास अवैध ढंग से अपशिष्ट निस्तारण डंप यार्ड खड़ा करने के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
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