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अधिकारियों को उनकी शक्तियों के तहत आने वाले प्रस्ताव दिल्ली सरकार को नहीं भेजने का निर्देश

By भाषा | Updated: June 22, 2021 20:11 IST

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नयी दिल्ली, 22 जून दिल्ली सरकार ने विभिन्न विभागों के सभी वित्तीय सलाहकारों और लेखा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के प्रमुखों और प्रशासनिक सचिवों की बढ़ी हुई शक्तियों के तहत आने वाले प्रस्तावों को उसके पास न भेजें।

वित्त विभाग ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा कि निर्णय लेने में देरी से बचने और विभाग स्तर पर मामलों के निपटान के उद्देश्य से प्रशासनिक सचिवों और विभाग प्रमुखों की वित्तीय शक्तियां 2019 में बढ़ाई जा चुकी हैं।

आदेश में कहा गया है, ''हालांकि, यह देखा गया है कई विभाग वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये प्रशासनिक सचिव या विभागों के प्रमुखों की बढ़ी हुई शक्तियों के तहत आने वाले प्रस्तावों को वित्त विभाग के पास भेज रहे हैं।''

आदेश के अनुसार ऐसा करने से वित्तीय शक्तियां बढ़ाने के उद्देश्य निरर्थक साबित हो रहा है और फाइलों के निपटान में अनावश्यक देरी हो रही है।

इसमें कहा गया है, ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों में तैनात सभी एकीकृत वित्तीय सलाहकारों, लेखा अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि जो प्रस्ताव संबंधित विभाग के प्रमुखों और प्रशासनिक सचिव की शक्तियों के तहत हैं, उन्हें मंजूरी के लिए वित्त विभाग को नहीं भेजा जाए।''

आदेश में वित्तीय सलाहकारों और लेखा अधिकारियों को केवल उन प्रस्तावों को वित्त विभाग के पास भेजने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें इसकी मंजूरी की आवश्यकता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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