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सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजन को करीब नौ लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश

By भाषा | Updated: January 29, 2021 12:47 IST

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ठाणे, 29 जनवरी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2016 में सड़क दुर्घटना में मध्य प्रदेश के जबलपुर के 27 वर्षीय व्यक्ति की मौत के मामले में उसके माता पिता को 8.96 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

युवक के पिता (57) एक मजदूर हैं। एमएसीटी के सदस्य और अतिरिक्त संयुक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम एम वलीमोहम्मद ने पिछले सप्ताह यह आदेश दिया। उन्होंने कार किराए पर देने वाली कंपनी ‘कारजोनरेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ को युवक के माता पिता को 8,96,800 रुपये तथा दावा दाखिल करने के दिन से हर साल के हिसाब से सात प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील यशवंत दुदुस्कर ने अधिकरण को बताया कि युवक रघुवीर ठाकुर एक निजी कंपनी में काम करते थे और उन्हें हर महीने 9,500 रुपये तनख्वाह मिलती थी। दुर्घटना में ठाकुर की मौत हो गयी और वह अपने माता-पिता की एकमात्र संतान थे।

रघुवीर तीन जनवरी 2016 को मुंबई-नासिक राजमार्ग पर मोटरसायकिल से जा रहे थे तभी एक कार ने पीछे से उनके वाहन को टक्कर मार दी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ठाणे जिले के पडघा थाने में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

एमएसीटी ने कहा कि कार चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ और मुआवजा देने का निर्देश दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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