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तमिलनाडु के थरमंगलम कस्बे के निवासियों के लिये जलापूर्ति का निर्देश

By भाषा | Updated: June 4, 2021 20:14 IST

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चेन्नई, चार जून मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के सलेम जिले के प्रशासन को थरमंगलम कस्बे के निवासियों को जलापूर्ति कराने के लिये तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश संकिब बनर्जी तथा न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने एक निवासी की ओर से जनहित रिट याचिका के तौर पर मिले पत्र पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

पत्र में जिला कलेक्टर को यह निर्देश देने की अपील की गई है कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को थरमंगलम के निवासियों को (24 घंटे) कावेरी पेयजल की आपूर्ति के लिये एक निश्चित स्थान पर पाइपलाइन बिछाने की हिदायत दें।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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