सिंधु जल संधि स्थगितः मोदी सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की, पत्र में कहा-पड़ोसी देश ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 25, 2025 10:19 IST2025-04-25T06:01:08+5:302025-04-25T10:19:40+5:30

Indus Water Treaty suspended: ‘‘सुरक्षा अनिश्चितताएं’’ पैदा की हैं, जो भारत की अपने संधि अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करती है।

Indus Water Treaty suspended Modi government issued official notification said letter neighboring country violated terms treaty | सिंधु जल संधि स्थगितः मोदी सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की, पत्र में कहा-पड़ोसी देश ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया

AI-generated image Credit: Grok

Highlights‘‘हमने देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद को जारी रखा है।’’विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि की थी। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग के तौर तरीकों का प्रावधान करता है।

Indus Water Treaty suspended: केंद्र सरकार ने 1960 में हुई सिंधु जल संधि स्थगित करने के लिए बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस संबंध में पाकिस्तान को बृहस्पतिवार को औपचारिक जानकारी देते हुए भारत ने कहा कि उसने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। इससे पहले बुधवार को भारत ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए संधि को निलंबित करने सहित कई अन्य फैसलों की घोषणा की थी। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे।

सूत्रों ने बताया कि सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने संबंधी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। भारत की जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सैयद अली मुर्तजा को लिखे पत्र में कहा कि जम्मू-कश्मीर को निशाना बनाकर पाकिस्तान द्वारा जारी सीमा पार आतंकवाद सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों में बाधा डालता है।

मुखर्जी ने पत्र में कहा, ‘‘किसी संधि का सद्भावपूर्वक सम्मान करने का दायित्व संधि का मूल होता है। हालांकि, इसके बजाय हमने देखा है कि पाकिस्तान भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।’’ पत्र में कहा गया है, ‘‘ उत्पन्न सुरक्षा अनिश्चितताओं ने संधि के तहत भारत के अधिकारों के पूर्ण उपयोग में प्रत्यक्ष रूप से बाधा उत्पन्न की है।’’

पाकिस्तान को भेजे गए पत्र में ‘‘काफी हद तक जनसांख्यिकी में बदलाव, स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता और अन्य बदलावों’’ को भी संधि के दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता वाले कारणों के रूप में रेखांकित किया गया। इसमें पाकिस्तान पर अनुच्छेद 12(3) के तहत आवश्यक संशोधनों पर बातचीत करने से इनकार करके संधि का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया।

पत्र में कहा गया है, ‘‘...किए गए अन्य उल्लंघनों के अलावा, पाकिस्तान ने संधि के तहत परिकल्पित वार्ता में शामिल होने के भारत के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है और इस प्रकार वह संधि का उल्लंघन कर रहा है।’’

भारत ने 1960 में हुई संधि को स्थगित करने का निर्णय मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद लिया है, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि की थी। यह समझौता दोनों देशों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग के तौर तरीकों का प्रावधान करता है।

Web Title: Indus Water Treaty suspended Modi government issued official notification said letter neighboring country violated terms treaty

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