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स्वतंत्रता दिवसः सीएम नीतीश ने कहा- अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा

By भाषा | Updated: August 15, 2019 13:18 IST

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि घूसखोरी, आय से अधिक संपत्ति रखने या पदों के दुरुपयोग में संलिप्त, भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी व उन तत्वों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो अवैध एवं अनैतिक तरीके से धनार्जन में संलिप्त हैं।

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ठळक मुद्देनीतीश ने कहा कि किसी विद्वेष और भेदभाव के बिना, प्रदेश में कानून का राज कायम किया गया है।अपराध नियंत्रण के लिए गश्ती दल पर नजर रखने के उद्देश्य से वाहनों में जीपीएस उपकरण लगाए जाएंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और प्रदेश में कानून का राज, विधि व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द्र का वातावरण कायम है।

73वें स्वतंत्रता दिवस पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि किसी विद्वेष और भेदभाव के बिना, प्रदेश में कानून का राज कायम किया गया है। राज्य में सामाजिक सौहार्द्र और सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था और अपराध अनुसंधान की अलग-अलग इकाई व्यवस्था आज से हर थाने में लागू कर दी गयी है।

अपराध नियंत्रण के लिए गश्ती दल पर नजर रखने के उद्देश्य से वाहनों में जीपीएस उपकरण लगाए जाएंगे। नीतीश ने कहा कि भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं किया गया और न ही कभी किया जाएगा। ‘‘अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।’’

उन्होंने कहा कि घूसखोरी, आय से अधिक संपत्ति रखने या पदों के दुरुपयोग में संलिप्त, भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी व उन तत्वों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो अवैध एवं अनैतिक तरीके से धनार्जन में संलिप्त हैं। नीतीश ने कहा कि चाहे लोकसेवक हों, जनप्रतिनिधि हों, सार्वजनिक जीवन में क्रियाशील अन्य कोई संस्था हो, सभी को यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार अथवा अनैतिक कार्य से अर्जन भले ही क्षणिक सुख दे पर अंतत: परिणाम बुरा ही होता है।

उन्होंने कहा कि बिहार में प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में भी बहुत काम किया गया है। 15 अगस्त 2011 से बिहार लोक सेवा अधिकार कानून लागू हुआ जिसके अंतर्गत अब तक 21 करोड़ 93 लाख आवेदनों का निपटारा कर नागरिकों को विभिन्न प्रकार की लोक सेवाएं एक नियत समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायी गयी हैं।

नीतीश ने कहा कि जून 2016 से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम पांच लागू किया गया जिसके तहत लोगों को उनके परिवाद पर सुनवाई के साथ साथ नियत समय सीमा के भीतर इसके निवारण का कानूनी अधिकार दिया गया है।

इसके तहत अब तक लगभग पांच लाख 21 हजार आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। उन्होंने कहा ‘‘हम सब न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर बिहार का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं और यह हमारा मूल संकल्प है।’’ नीतीश ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी क्षेत्रों में काम करने के साथ आधारभूत संरचना, सात निश्चय कार्यक्रम तथा कमजोर तबकों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ कीं और उनका लाभ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। 

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