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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच साल की कैद

By भाषा | Updated: July 9, 2021 19:33 IST

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जींद, नौ जुलाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने नाबालिग छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म करने, उसके अश्लील वीडियो तथा तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल करने के जुर्म में तीन लोगों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है और प्रत्येक दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरक्त कैद भुगतनी होगी।

सदर थाना नरवाना क्षेत्र के तहत रहने वाले एक ग्रामीण ने 16 जुलाई 2018 को पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी 2वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी को पड़ोस में रहने वाले दो लड़कों और उनके एक रिश्तेदार ने नशीले पदार्थ का सेवन कराकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि तीनों आरोपियों ने उसकी बेटी की बनाई गई अश्लील वीडियो तथा फोटो को सोशल मीडिया पर डाल दिया जिसके बाद घटना का पता चला। सदर थाना नरवाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करा कर संजय, दीपक तथा नरेश नामक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने तीनों को पांच-पांच वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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