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अरावली में 150 एकड़ जमीन के आधे हिस्से से अवैध निर्माण हटाया गया: नगर निकाय

By भाषा | Updated: July 23, 2021 18:31 IST

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नयी दिल्ली, 23 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को फरीदाबाद नगर निगम को खोरी गांव के पास अरावली वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। इससे पहले, नगर निकाय ने कहा कि लगभग 150 एकड़ भूमि के आधे हिस्से पर से अनधिकृत निर्माण को पहले ही हटाया जा चुका है।

शीर्ष अदालत कई बार कह चुकी है कि क्षेत्र में वन भूमि पर खड़े सभी अनधिकृत ढांचों को बिना किसी अपवाद के हटा दिया जाना चाहिए। अदालत ने इसमें शामिल ''मानवीय कार्य'' को ध्यान में रखते हुए नगर निकाय को समय दिया। अदालत ने कहा कि सात जून के उसके आदेश के बाद निगम हरकत में आया है।

नगर निगम की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ को सूचित किया कि उन्होंने अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया है और अब तक 150 एकड़ में से 74 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है, जो वापस नगर निकाय के कब्जे में आ गई है।

वकील ने पीठ को सूचित किया कि वन भूमि पर सभी अनधिकृत निर्माणों हटाने के शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने के लिए और तीन सप्ताह की आवश्यकता है।

मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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