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रॉबर्ट वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति मिली तो वह गवाह को प्रभावित कर सकते हैं और साक्ष्य को मिटा सकते हैं, ईडी ने अदालत से कहा

By भाषा | Updated: September 12, 2019 19:18 IST

कारोबार के संबंध में 21 सितंबर से आठ अक्तूबर तक विदेश जाने की अनुमति देने के लिए वाड्रा की अर्जी का विरोध करते हुए एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने ये दलील दी। धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत वाड्रा जांच का सामना कर रहे हैं।

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ठळक मुद्देएजेंसी ने कहा कि अर्जी देने का मकसद सबूतों से छेड़छाड़ करना और सह-आरोपियों से मिलना है। वाड्रा के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता के टी एस तुलसी ने कहा कि एजेंसी के आरोप बेबुनियाद हैं और आरोपी वापस आएंगे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को स्पेन और अन्य यूरोपीय देश जाने की अनुमति दी गयी तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

कारोबार के संबंध में 21 सितंबर से आठ अक्तूबर तक विदेश जाने की अनुमति देने के लिए वाड्रा की अर्जी का विरोध करते हुए एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने ये दलील दी। धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत वाड्रा जांच का सामना कर रहे हैं।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि ऐसी आशंका है कि अगर उन्हें जाने की अनुमति दी गयी तो आरोपी मामले में गवाह को प्रभावित कर सकते हैं और साक्ष्य को मिटा सकते हैं। एजेंसी ने कहा कि अर्जी देने का मकसद सबूतों से छेड़छाड़ करना और सह-आरोपियों से मिलना है।

हालांकि, ईडी की दलील का विरोध करते हुए वाड्रा के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता के टी एस तुलसी ने कहा कि एजेंसी के आरोप बेबुनियाद हैं और आरोपी वापस आएंगे। अदालत वाड्रा की याचिका पर शुक्रवार को आदेश देगी।

वाड्रा ने विदेश जाने की अनुमति के लिए नौ सितंबर को अदालत का रूख किया था। वाड्रा लंदन के 12, ब्रिंस्टन स्कवायर में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदारी के संबंध में धनशोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने जून में वाड्रा को स्वास्थ्य आधार पर अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी। हालांकि, वाड्रा को ब्रिटेन जाने की अनुमति नहीं मिली थी।

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