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हैदरपुरा मुठभेड़: ‘कयास आधारित’ टिप्पणी को लेकर एसआईटी ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी

By भाषा | Updated: December 29, 2021 21:39 IST

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श्रीनगर, 29 दिसंबर हैदरपुरा मुठभेड़ की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जम्मू कश्मीर में उन राजनेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जो जांच के बारे में “कयास आधारित” टिप्पणी कर रहे हैं।

यहां पुलिस द्वारा जारी एक बयान में, एसआईटी अध्यक्ष ने कहा कि जांच दल को सोशल मीडिया पर कुछ राजनीतिक नेताओं और परिवार के सदस्यों द्वारा “एसआईटी द्वारा अब तक हासिल किए गए सबूतों पर संदेह”जताने वाले पोस्ट मिले हैं।

इसमें कहा गया, “इन लोगों ने इसे ‘मनगढ़ंत बनावटी कहानी’, ‘सजावटी जांच’, ‘हत्यारों को क्लीन चिट’, ‘पुलिस की कल्पना’ आदि कहने की कोशिश की है।”

बयान में अध्यक्ष ने कहा, “राजनीतिक नेताओं के इस तरह के कयास आधारित बयानों से आम जनता या समाज के वर्ग विशेष के बीच उत्तेजना, अफवाह, भय और खतरा पैदा करने की प्रवृत्ति होती है। इस तरह का दृष्टिकोण कानून के शासन के खिलाफ है और कानून के तहत परिकल्पित उचित दंड प्रावधानों को आकर्षित कर सकता है।”

बयान में कहा गया कि सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं और बयान देने वाले ऐसे सभी लोगों को पुष्टि या विरोधाभास के लिए अपने पास मौजूद वास्तविक सबूतों के साथ जांच अधिकारी से संपर्क करना चाहिए था।

इस बीच, श्रीनगर में हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए चार लोगों में से एक, आमिर मागरे के पिता ने बुधवार को पुलिस जांच को खारिज कर दिया और कहा कि वह अपने बेटे के शव को वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। पुलिस ने जांच में कहा था कि मागरे एक आतंकवादी था।

हैदरपुरा मुठभेड़ की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने मंगलवार को कहा कि एक नागरिक विदेशी आतंकवादी के हाथों मारा गया जबकि मकान मालिक एवं एक स्थानीय आतंकवादी (मागरे) की मुठभेड़ में फंस जाने से मौत हुई, क्योंकि घर में छिपे आतंकवादी ने उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल किया।

यहां हैदरपुरा में 15 नवंबर को मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी एवं तीन अन्य व्यक्ति मारे गये थे। पुलिस ने दावा किया था कि मारे गये सभी व्यक्तियों का आतंकवाद से संबंध था। हालांकि इन तीन व्यक्तियों के परिवारों ने दावा किया था कि वे बेगुनाह थे और उन्होंने इस मुठभेड़ में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उसके बाद पुलिस ने जांच का आदेश दिया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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