पत्नी की हत्या की कोशिश के अपराध में पति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

By भाषा | Updated: March 19, 2021 10:57 IST2021-03-19T10:57:15+5:302021-03-19T10:57:15+5:30

Husband sentenced to 10 years rigorous imprisonment for attempted murder of wife | पत्नी की हत्या की कोशिश के अपराध में पति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

पत्नी की हत्या की कोशिश के अपराध में पति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

ठाणे, 19 मार्च महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक वकील को पत्नी की हत्या की कोशिश के अपराध में 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 2010 की है।

अदालत ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया। जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीपी जाधव ने भिवंडी कस्बे के रहने वाले अहमद आसिफ फाकिह पर 5,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक हेमलता देशमुख ने अदालत को बताया कि अहमद ने 2001 में शिकायतकर्ता से शादी की थी। दंपत्ति के तीन बच्चे हैं। अहमद घरेलू मुद्दों को लेकर अपनी पत्नी को पीटता था जिसकी वजह से वह अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी थीं। उन्होंने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराते हुए बच्चों को अपने साथ ही रहने देने की अपील की थी।

अभियोजक के अनुसार, पीडि़ता 11 फरवरी, 2010 को अहमद के वकील के कार्यालय में मामले पर बातचीत करने के लिए गई थीं तभी आरोपी वहां पहुंचा और उसने बंदूक निकाल ली। हालांकि बंदूक से गोली नहीं चल पाई। इसके बाद उसने चाकू निकाल कर महिला पर कई वार किए और फिर वहां से फरार हो गया। घटना के समय दोनों पक्षों के वकील वहां मौजूद थे।

अदालत ने जब फैसला सुनाया तब अहमद वहां मौजूद नहीं था। जज ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए।

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Web Title: Husband sentenced to 10 years rigorous imprisonment for attempted murder of wife

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