दहेज हत्या के मामले में पति और ससुर को आठ साल कैद की सजा
By भाषा | Updated: July 28, 2021 16:46 IST2021-07-28T16:46:20+5:302021-07-28T16:46:20+5:30

दहेज हत्या के मामले में पति और ससुर को आठ साल कैद की सजा
मुजफ्फरनगर (उप्र), 28 जुलाई जिले की एक त्वरित अदालत ने वर्ष 2018 में दहेज को लेकर महिला की हत्या के मामले में उसके पति और ससुर को आठ साल कैद की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश ने मंगलवार शाम को आसिफ और उसके पिता मजार मीन को दोषी ठराने के बाद उन पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कम से कम 15 गवाह पेश किए गए थे, जिनमें से नौ अदालत में मुकर गए। अदालत ने अन्य छह गवाहों के बयान के आधार पर पिता-पुत्र को दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष में अनुसार, जिले के पुरकाजी शहर में आसिफ की पत्नी मेहराना को दहेज की मांग के चलते एक अगस्त 2018 को आग के हवाले कर दिया गया था।
मेहराना के भाई ने उसके पति आसिफ और उसके ससुर मजार मीन के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। तब आसिफ और मेहराना की शादी को चार साल हुए थे।
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