लाइव न्यूज़ :

एचएसवीपी को गुड़गांव रैपिड मेट्रो के संचालकों के कर्ज का 80 फीसदी एस्क्रो में जमा करने का निर्देश

By भाषा | Updated: March 26, 2021 22:45 IST

Open in App

नयी दिल्ली, 26 मार्च उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से कहा कि वह गुड़गांव रैपिड मेट्रो रेल का संचालन करने वाली दो आईएल एंड एफएस कंपनियों पर बकाया कर्ज की राशि 2,407 करोड़ रुपये का 80 प्रतिशत हिस्सा एक एस्क्रो खाता में जमा कराए।

एस्क्रो तीसरी पार्टी या स्वतंत्र पक्ष का खाता होता है जो दो पक्षों के बीच धन के लेन-देन का कानूनी काम करता है।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने एचएसवीपी को निर्देश दिया कि वह कैग द्वारा तय बकाया कर्ज की राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा तीन महीने के भीतर एक एस्क्रो खाता में जमा कराए।

यह कर्ज दो आईएल एंड एफएस कंपनियों द्वारा दो मेट्रो लाइनों के विकास और उनके संचालन के लिये बैंकों सहित अन्य लेनदारों से ली गयी राशि है।

रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड और रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ लिमिटेड ने न्यायालय में अर्जी देकर दावा किया है कि एचएसवीपी कर्ज की बकाया राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा एस्क्रो खाते में जमा कराने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं कर रहा है।

रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड और रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ लिमिटेड यहां एमजी रोड पर सिकंदरपुर स्टेशन से एनएच-8 और सेक्टर-56 गुड़गांव तक दो मेट्रो लाइनों का विकास करने और उनका संचालन करने के लिए आईएल एंड एफएस द्वारा बनायी गयी थी।

दोनों कंपनियों ने जून 2019 में एचएसवीपी को नोटिस भेजा था कि उसके द्वारा समझौते का कथित रूप से पालन नहीं किए जाने के कारण आपसी समझौता सितंबर, 2019 में समाप्त हो जाएगा।

उन्होंने समझौते के आधार पर कांट्रैक्ट खत्म होने पर कुछ भुगतान की भी मांग की थी।

दोनों कंपनियों से अनुबंध खत्म करने का नोटिस मिलने पर एचएसवीपी उच्च न्यायालय चला गया और सितंबर, 2019 में अदालत ने दोनों कंपनियों को निर्देश दिया कि वह दोनों लाइनों के संचालन की जिम्मेदारी एचएसवीपी को सौंप दे।

अदालत ने ही कैग से कहा था कि वह कुल बकाया कर्ज का आकलन करे और एचएसवीपी को निर्देश दिया था कि वह कुल राशि का 80 प्रतिशत एक एस्क्रो खाते में जमा कराए।

साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी समस्या मध्यस्थता के जरिए सुलझाने को भी कहा था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्रिकेटAustralia vs England, 3rd Test: संकट में इंग्लैंड, 228 रन पीछे और हाथ में केवल 4 विकेट?, 5वें दिन हारेंगे, एडिलेड में एशेज पर कब्जा रखेगा ऑस्ट्रेलिया?

क्रिकेटIND vs SA 5th T20I: 25 गेंद, 63 रन, 5 चौके और 5 छक्के?, 41 रन देकर 1 विकेट, सुपर हीरो हार्दिक पंड्या, डेल स्टेन ने कहा-सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल किया

विश्वतोशाखाना भ्रष्टाचार मामलाः पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल के कारावास की सजा, एक-एक करोड़ रुपये जुर्माना

बॉलीवुड चुस्कीYear-Ender 2025: बड़े सुपरस्टार, करोड़ों का बजट...फिर भी बुरी तरह फ्लॉप हुई ये फिल्में

क्राइम अलर्ट9 अप्रैल को 12 वर्षीय लड़की का अपहरण कर बलात्कार, 8 माह बाद 19 दिसंबर को बिहार के शिवहर से शिवम कुमार पटेल अरेस्ट

भारत अधिक खबरें

भारतमहाराष्ट्र चुनावः 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतदान, स्थानीय निकायों में खाली पड़े 143 सदस्य पदों पर पड़े रहे वोट, जानें लाइव

भारतArunachal Pradesh Local Body Election Results 2025: 186 जिला परिषद सदस्य सीट की गिनती जारी, ग्राम पंचायत में 6,227 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

भारतDelhi Fog: दिल्ली में छाया घना कोहरा, 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द, यात्रियों के लिए जारी एडवाइजरी

भारतहाथियों के झुंड के टकराई राजधानी एक्सप्रेस, पटरी से उतरे कई डब्बे; 8 हाथियों की मौत

भारतMP News: भोपाल में आज मेट्रो का शुभारंभ, जानें क्या है रूट और कितना होगा टिकट प्राइस