PAN-Aadhaar Linking: आधार कार्ड और अपने पैन को अगर आपने लिंक नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें। इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 है। अगर सरकार ने आखिरी तारीख बढ़ा दी तो राहत की बात होगी लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके लिए भविष्य में मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
दरअसल, आधार से लिंक नहीं हुए सभी पैन कार्ड किसी काम के नहीं रह जाएंगे और वे 'निष्क्रिय' घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही एक अप्रैल से आप वैसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे जिसके लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है।
पैन-आधार लिंक नहीं किया तो क्या होंगे नुकसान
लोकसभा में पिछले हफ्ते पास हुए फाइनेंस बिल-2021 में सरकार कुछ बदलाव लेकर आई थी। इसके तहत पैन और आधार को लिंक करने में देरी पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
इसके अलावा बैंक के ट्रांजैक्शन में भी परेशानी आ सकती है। नियमों के अनुसार 50000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसके निष्क्रिय होने पर आप ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे।
पैन-आधार कार्ड को लिंक कैसे करें
पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का तरीका बेहद आसान है। इसे आप आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको स्क्रिन के बाए ओर 'लिंक आधार' का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें और फिर सारे डिटेल भरें।
इसमें पैन कार्ड सहित आधार नंबर भरने होंगे। इसके बाद नीच दिए 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। ऐसा कर आप अपने आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं।
आधार और पैन कार्ड को आप एसएमएस के जरिए भी लिंक करा सकते हैं। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN