लाइव न्यूज़ :

गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों के फेसबुक इस्तेमाल करने पर लगाया प्रतिबंध, ये है वजह

By स्वाति सिंह | Updated: July 15, 2020 03:59 IST

गृह मंत्रालय ने इसके साथ-साथ विदेश ऐप के इस्तेमाल को भी रोकने को कहा है। हाल ही में सेना ने 89 ऐप का इस्तेमाल जवानों और अधिकारियों के लिए बैन कर दिया है। इनमें फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम जैसी ऐप शामिल हैं।

Open in App
ठळक मुद्देगृह मंत्रालय ने मंगलवार को अर्धसैनिक बलों को फेसबुक का इस्तेमाल बंद करने को कहा है।

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को अर्धसैनिक बलों को फेसबुक का इस्तेमाल बंद करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, और एनएसजी को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें कहा गया है कि अपने कर्मियों के फेसबुक इस्तेमाल करने पर बैन लगाएं। पूर्व में सेवाएं दे चुके और अब किसी भी तरह से सशस्त्र बल के साथ जुड़े लोगों पर भी ये लागू होगा और वो भी फेसबुक नहीं चला पाएंगे।

गृह मंत्रालय ने इसके साथ-साथ विदेश ऐप के इस्तेमाल को भी रोकने को कहा है। हाल ही में सेना ने 89 ऐप का इस्तेमाल जवानों और अधिकारियों के लिए बैन कर दिया है। इनमें फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम जैसी ऐप शामिल हैं। इन ऐप्स से सूचनाओं के लीक होने की आशंका है। पिछले कुछ समय से सेना से संबंधित अधिकारियों को पाकिस्तान और चीन की इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए यह कदम उठाया गया। पिछले साल नवंबर में भी सेना के जवानों को ऑफिशियल कामों के लिए वॉट्सएप इस्तेमाल न करने के दिशा-निर्देश दिए गए थे। वहीं, संवेदनशील मामलों को देखने वाले अधिकारियों से फेसबुक अकाउंट डिलीट करने को कहा गया था।

फेसबुक अकाउंट बंद कीजिए या नौकरी छोड़िए: हाई कोर्ट 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को अंतरिम राहत देने से इंकार करते हुए कहा कि या तो संगठन के आदेश का पालन कीजिए या इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने हाल में सेना द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए प्रतिबंधित किए जाने को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके पास विकल्प है और उनसे फेसबुक अकाउंट बंद करने के लिए कहा क्योंकि सैन्यकर्मियों के लिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रतिबंधित करने का निर्णय देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अदालत ने कहा कि वह बाद में नया सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हैं। 

लेफ्टिनेंट कर्नल ने दी थी ये दलील

लेफ्टिनेंट कर्नल पी. के. चौधरी ने कहा कि जब वह अकाउंट बंद कर देंगे तो उनके फेसबुक अकाउंट में सभी डेटा, संपर्क और दोस्तों से संपर्क टूट जाएगा जिसे फिर ‘‘बहाल करना मुश्किल’’ होगा। पीठ ने कहा, ‘‘नहीं, नहीं। माफ कीजिएगा। आप कृपया इसे बंद कीजिए। आप कभी भी नया अकाउंट बना सकते हैं। ऐसे नहीं चलता है। आप एक संगठन का हिस्सा हैं। आपको इसके आदेशों को मानना होगा।’’ इसने कहा, ‘‘अगर आपको फेसबुक ज्यादा पसंद है तो इस्तीफा दे दीजिए। देखिए आपके पास विकल्प है, आप चाहे जो करें। आपके पास दूसरे विकल्प भी हैं।’’ छह जून की नीति के मुताबिक भारतीय सेना के सभी कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे फेसबुक, इंस्टाग्राम और 87 अन्य ऐप पर अपने अकाउंट बंद करें। 

टॅग्स :फेसबुकदिल्ली हाईकोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

बॉलीवुड चुस्कीरिलीज के 20 साल बाद?, रैपर यो यो हनी सिंह और बादशाह के 'अश्लील और अपमानजनक' गाने को हटाने का निर्देश, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा-‘अंतरात्मा पूरी तरह से झकझोर’ दी?

भारतदिल्ली हाईकोर्ट ने तमिल मीडिया हॉउस 'नक्कीरन' को ईशा फाउंडेशन और सद्गुरु के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री हटाने को कहा

विश्वआखिर इस तरह का फर्जीवाड़ा लोग करते क्यों हैं?

भारतदिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत 12 लोगों को जारी किया नोटिस, आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने दायर की याचिका

क्राइम अलर्टविवाह का वादा कर शारीरिक संबंध बनाना और कुंडली मिलान न होने के कारण शादी से इनकार पर लागू होगी धारा 69

भारत अधिक खबरें

भारतबारामती विधानसभा उपचुनावः सीएम फडणवीस की बात नहीं मानी?, कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ आकाश मोरे को चुनाव मैदान में उतारा

भारतUP की महिला ने रचा इतिहास! 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

भारतLadki Bahin Yojana Row: महाराष्ट्र में 71 लाख महिलाएं अयोग्य घोषित, विपक्ष ने किया दावा, सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल

भारतयूपी बोर्ड ने 2026-27 के लिए कक्षा 9 से 12 तक NCERT और अधिकृत पुस्तकें अनिवार्य कीं

भारतपाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ के कोलकाता पर हमले की धमकी वाले बयान पर सोशल मीडिया पर 'धुरंधर' अंदाज़ में आई प्रतिक्रिया