हिमाचल प्रदेश: चार जिलों में 27 अप्रैल से 10 मई तक रात्रि कर्फ्यू लागू

By भाषा | Updated: April 25, 2021 20:17 IST2021-04-25T20:17:33+5:302021-04-25T20:17:33+5:30

Himachal Pradesh: Night curfew implemented in four districts from 27 April to 10 May | हिमाचल प्रदेश: चार जिलों में 27 अप्रैल से 10 मई तक रात्रि कर्फ्यू लागू

हिमाचल प्रदेश: चार जिलों में 27 अप्रैल से 10 मई तक रात्रि कर्फ्यू लागू

शिमला, 25 अप्रैल कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तीव्र वृद्धि के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के चार जिलों में 27 अप्रैल से 10 मई तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है और राज्य आने वाले लोगों के लिए कोरोना संक्रमित नहीं होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है।

राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक में यह निर्णय लिया गया।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर जिलों में 27 अप्रैल से 10 मई तक रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

स्वास्थ्य विभाग के रविवार अपराह्न दो बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, इन चार जिलों में वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,330 से अधिक मरीज हैं, जो राज्य के कुल 12,833 मामलों का 57 प्रतिशत है।

आंकड़ों के अनुसार, कांगड़ा में 2,805, सोलन में 2,264, सिरमौर में 1,259 और ऊना में 1,002 मरीज हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने शिमला, मंडी और हमीरपुर जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने संबंधी कोई फैसला नहीं किया है। इन जिलों में 1,000-1,000 से अधिक मरीज हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में प्रवेश से पहले कोरोना वायरस निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना भी अनिवार्य कर दिया गया है जो 72 घंटे से पहले नहीं कराई गई हो।

यदि हिमाचल प्रदेश के निवासी राज्य में प्रवेश से पहले आरटी-पीसीआर जांच नहीं कराते हैं तो उन्हें 14 दिन तक घर में पृथक-वास में रहना होगा। वे सात दिन घर में पृथक-वास में रहने के बाद जांच करा सकते हैं और यदि वे संक्रमित नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें पृथक-वास में रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

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Web Title: Himachal Pradesh: Night curfew implemented in four districts from 27 April to 10 May

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