उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों से कहा : न्यायिक अधिकारियों, परिवारों के उपचार के लिए जिलाधिकारियों से समन्वय करें

By भाषा | Updated: April 29, 2021 17:44 IST2021-04-29T17:44:15+5:302021-04-29T17:44:15+5:30

High court tells district judges: Coordinate with judicial officers, district magistrates for the treatment of families | उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों से कहा : न्यायिक अधिकारियों, परिवारों के उपचार के लिए जिलाधिकारियों से समन्वय करें

उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों से कहा : न्यायिक अधिकारियों, परिवारों के उपचार के लिए जिलाधिकारियों से समन्वय करें

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के जिला न्यायाधीशों से कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान न्यायिक अधिकारियों और उनके परिजन के इलाज के लिए वे जिलाधिकारियों के साथ समन्वय करें।

यह मुद्दा वकीलों के एक समूह ने उठाया जिन्होंने न्यायिक अधिकारियों के लिए समन्वय व्यवस्था बनाने की मांग की क्योंकि वे भी कोविड-19 का उपचार कराने एवं अस्पतालों में बिस्तर हासिल करने में अक्षम हैं।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि जिला न्यायाधीश जिलाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर उपयुक्त स्थानों को कोविड देखभाल केंद्र बनाने की पहचान कर सकते हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘हर जिले में जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिजन की चिकित्सीय देखभाल के लिए जिलाधिकारियों के साथ समन्वय करें। इस आदेश से सभी जिला न्यायाधीशों और जिलाधिकारियों को अवगत कराया जाए।’’

इसके साथ ही अदालत ने इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पर गौर करने के लिये मामले को छह मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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Web Title: High court tells district judges: Coordinate with judicial officers, district magistrates for the treatment of families

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