उच्च न्यायालय ने मंत्री अनिल परब द्वारा दायर मानहानि वाद में किरीट सोमैया को समन जारी किया

By भाषा | Updated: October 1, 2021 19:13 IST2021-10-01T19:13:32+5:302021-10-01T19:13:32+5:30

High Court summons Kirit Somaiya in defamation suit filed by Minister Anil Parab | उच्च न्यायालय ने मंत्री अनिल परब द्वारा दायर मानहानि वाद में किरीट सोमैया को समन जारी किया

उच्च न्यायालय ने मंत्री अनिल परब द्वारा दायर मानहानि वाद में किरीट सोमैया को समन जारी किया

मुंबई, एक अक्टूबर बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब द्वारा दायर मानहानि वाद में शुक्रवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया को समन जारी किया और सोमैया को व्यक्तिगत तौर या अपने वकील के माध्यम से 23 दिसंबर को पेश होने को कहा।

परब ने पिछले महीने वाद दायर कर आरोप लगाया था कि सोमैया ने दापोली में एक रिसॉर्ट के निर्माण को लेकर उनके खिलाफ ''दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक'' बयान दिये।

राज्य के परिवहन मंत्री ने पूर्व सांसद सोमैया से 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सोमैया को समन जारी किया, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि इस वाद पर 23 दिसंबर 2021 को उपयुक्त न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई होगी।

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Web Title: High Court summons Kirit Somaiya in defamation suit filed by Minister Anil Parab

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