उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी मामले में मेक माई ट्रिप के सीईओ को तलब किये जाने संबंधी आदेश पर रोक लगाई

By भाषा | Updated: January 17, 2021 17:14 IST2021-01-17T17:14:50+5:302021-01-17T17:14:50+5:30

High court stays order to summon CEO of Make My Trip in fraud case | उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी मामले में मेक माई ट्रिप के सीईओ को तलब किये जाने संबंधी आदेश पर रोक लगाई

उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी मामले में मेक माई ट्रिप के सीईओ को तलब किये जाने संबंधी आदेश पर रोक लगाई

नयी दिल्ली, 17 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वकील द्वारा दर्ज कराये गये धोखाधड़ी के एक मामले में ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप (एमएमटी) के सीईओ दीप कालरा को तलब किये जाने संबंधी निचली अदालत के एक आदेश पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कालरा की उस याचिका पर यह अंतरिम निर्देश जारी किया जिसमें तीन मार्च, 2020 के निचली अदालत के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

उच्च न्यायालय ने एमएमटी, उसके सीईओ और कंपनी के एक कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने वाले वकील को नोटिस भी जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी तक कालरा की याचिका पर उनका जवाब मांगा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले की अगली सनुवाई 10 फरवरी को होगी और तब तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई जाती है।

कालरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने उच्च न्यायालय को बताया कि पुलिस ने मामले में 2017 में यह कहते हुए ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखिल कर दी थी कि साक्ष्य अपर्याप्त थे और वकील की शिकायत एक उपभोक्ता विवाद थी।

शिकायतकर्ता वकील ने पुलिस के समक्ष धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि एमएमटी, उसके सीईओ और उसके एक कर्मचारी ने उसके साथ धोखाधड़ी की साजिश की।

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Web Title: High court stays order to summon CEO of Make My Trip in fraud case

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