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उच्च न्यायालय ने पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

By भाषा | Updated: November 11, 2020 14:35 IST

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नयी दिल्ली, 11 नवंबर देश की सुरक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी और दस्तावेज चीन को मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका पर बुधवार को उच्च न्यायलय ने सरकार से जवाब मांगा ।

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उसे इस संबंध में दो दिसंबर को होने वाली वाली सुनवाई से पहले स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक केवल सिंह अहूजा ने पुलिस की ओर से नोटिस स्वीकार किया और अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई से पहले इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी।

शर्मा को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की।

शर्मा की जमानत याचिका 28 सितंबर को मजिस्ट्रेट अदालत में खारिज कर दी गई और इसके बाद 19 अक्टूबर को सत्र न्यायालय में भी याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

अपने मुव्वकिल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अदीश अग्रवाल ने दावा किया कि शर्मा साइनस की समस्या से पीड़ित हैं और उनका दो बार ऑपरेशन भी हो चुका है और ऐसे में नेबुलाइजर से लगातार इलाज की जरूरत है और उन्हें कोविड-19 संक्रमण का भी ज्यादा खतरा है।

सत्र न्यायालय ने उनकी याचिका यह कहते हुए हुए खारिज कर दी थी कि उनके खिलाफ पर्याप्त दस्तावेज मौजूद है।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने दावा किया था कि ‘ शर्मा के पास रक्षा संबंधी कुछ गोपनीय दस्तावेज थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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