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उच्च न्यायालय ने निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए बुनियादी ढांचे के संबंध में एनआईसी, नगर निगमों से जवाब मांगा

By भाषा | Updated: December 16, 2020 20:12 IST

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नयी दिल्ली, 16 दिसम्बर दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में काम करने वाले निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के वास्ते आवश्यक बुनियादी ढांचे के संबंध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), तीन नगर निगमों, एनडीएमसी और छावनी बोर्ड से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने एनआईसी को नोटिस जारी किया और पंजीकरण के लिए श्रमिकों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू) बोर्ड की वेबसाइट के वास्ते एक अलग सर्वर बनाने के बारे में उनका जवाब मांगा।

वर्तमान में, बोर्ड दिल्ली सरकार के सर्वर का उपयोग कर रहा है जिसका इस्तेमाल विभिन्न अन्य विभागों की वेबसाइटों के लिए भी होता है जिससे श्रमिकों के आवेदनों से निपटने में समस्याएं आती हैं।

बोर्ड ने अदालत को बताया कि अलग सर्वर के लिए एनआईसी को पत्र लिखने पर यह सूचित किया गया था कि एनआईसी ने अधिक वर्चुअल मशीन (वीएम) जोड़ी है जो ई-डिस्ट्रिक पोर्टल की क्षमता में वृद्धि करेंगे और अधिक तेजी से काम संभव होगा।

इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने एनआईसी को नोटिस जारी किया और दो फरवरी, 2021 तक इस पर अपना जवाब देने का निर्देश दिया।

अदालत ने तीन नगर निगमों, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और छावनी बोर्ड को भी नोटिस जारी किये और उनका भी मांगा है।

अदालत सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार अलेदिया की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू अधिनियम के तहत यहां सभी निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण का अनुरोध किया गया है ताकि लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक श्रमिक को हर महीने उपलब्ध कराये जा रहे पांच हजार रुपये के राहत पैकेज/अनुग्रह राशि का लाभ मिल सके।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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