उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण से मुआवजे के लिए तस्करी पीड़िता की याचिका पर जवाब मांगा

By भाषा | Updated: September 30, 2021 18:15 IST2021-09-30T18:15:56+5:302021-09-30T18:15:56+5:30

High Court seeks response from Delhi Government, Legal Services Authority on plea of trafficking victim for compensation | उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण से मुआवजे के लिए तस्करी पीड़िता की याचिका पर जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण से मुआवजे के लिए तस्करी पीड़िता की याचिका पर जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 30 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार, दिल्ली महिला आयोग और विधिक सेवा प्राधिकरण से एक महिला की याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है, जो मानव तस्करी और बलात्कार की पीड़िता है और उसने 19 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है।

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से कहा कि जवाब दाखिल करें और अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख नौ दिसंबर तय की।

महिला की याचिका में कहा गया है कि वह मेघालय के एक गांव की गरीब महिला है और उसकी एक रिश्तेदार नौकरी दिलाने के बहाने उसे लेकर दिल्ली आई, जो यहां कुछ अन्य के साथ मिलकर कथित रूप से तस्करी का गिरोह चलाती है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि नाबालिगों सहित सैकड़ों लड़कियों की तस्करी हुई और उन्हें यौन शोषण का शिकार बनाया गया।

महिला ने कहा कि पिछले वर्ष जनवरी में उसे यहां 20 हजार रुपये प्रति महीने के वेतन पर खाना बनाने की नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली लाया गया।

बहरहाल यहां पहुंचने पर उसे एक फ्लैट में ले जाया गया जहां एक व्यक्ति ने उससे कई बार बलात्कार किया और बाद में उसे कई अन्य लोगों से बेचा गया और उसका यौन उत्पीड़न हुआ।

याचिका में बताया गया कि पिछले वर्ष फरवरी में वह भागने में सफल रही और एक दोस्त एवं अन्य की मदद से मालवीय नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।

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Web Title: High Court seeks response from Delhi Government, Legal Services Authority on plea of trafficking victim for compensation

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