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पुराने वाहनों को निपटाने संबंधी मामले में उच्च न्यायालय ने केंद्र, आप सरकार से जवाब मांगा

By भाषा | Updated: January 13, 2021 19:59 IST

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नयी दिल्ली, 13 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर केंद्र और दिल्ली की आप सरकार से जवाब मांगा जिसमें दावा किया गया है कि पुराने वाहनों को निपटाने का काम दिशा-निर्देशों के विपरीत किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने परिवहन मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन निगम और निविदा प्रक्रिया से जुड़ी राज्य की ई-कॉमर्स कंपनी एमएसटीसी लिमिटेड को नोटिस जारी कर मुद्दे पर उनका जवाब मांगा।

सोसाइटी फॉर अल्टर्नेटिव फ्यूल एंड एन्वायरन्मेंट (एसएएफई) ने याचिका में दावा किया है कि निविदा संबंधी कार्य में दिल्ली में मोटर वाहनों को निपटाने संबंधी 2018 के दिशा-निर्देशों, परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी स्वचालित उद्योग मानक और पुराने वाहनों को निपटाने एवं पुनर्चक्रण के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रतिष्ठानों संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है।

मंत्रालय की ओर से अधिवक्ता टी पी सिंह पेश हुए और इसकी तरफ से नोटिस स्वीकार किया।

एसएएफई ने दलील दी है कि दिशा-निर्देशों के तहत वाहनों को निपटाने के कार्य से जुड़े केवल अधिकृत प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों को ही निविदा प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति है।

इसने कहा कि एमएसटीसी हालांकि अनधिकृत प्रतिष्ठानों/लोगों की ओर से निविदाओं को स्वीकार कर रही है और उन्हें सफल बोली लगानेवाला घोषित कर रही है तथा कंपनी उन्हें वाहन सौंपने की प्रक्रिया में है।

एसएएफई ने कहा है कि इस बात की आशंका है कि अनधिकृत प्रतिष्ठान/व्यक्ति वाहनों को तय दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं निपटाएंगे और इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है।

अदालत ने थोड़ी देर चली दलीलों के बाद कहा कि वाहनों को निपटाने के लिए कोई नीलामी याचिका के अंतिम परिणाम का विषय होगी।

इसने मंत्रालय, दिल्ली सरकार, डीटीसी और एमएसटीसी को अपनी-अपनी ओर से हलफनामे दायर करने का भी निर्देश दिया और यह बताने को कहा कि क्या वे मोटर वाहनों को निपटाने संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

मामले में अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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