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दिवंगत जयललिता के आवास को स्मारक में तब्दील करने संबंधी मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

By भाषा | Updated: December 20, 2021 19:09 IST

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चेन्नई, 20 दिसंबर मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को अन्नाद्रमुक की उस अपील पर सुनवाई पूरी कर ली जिसमें पार्टी ने दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता के आवास को स्मारक में तब्दील करने संबंधी पिछली सरकार के सभी आदेशों को रद्द करने के एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गयी है। इस मामले में न्यायालय फैसला बाद में सुनायेगा।

न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय और न्यायमूर्ति साथी कुमार सुकुमार कुरुप की पीठ ने याचिकाकर्ता अन्नाद्रमुक नेता और पूर्व कानून मंत्री सी वी षड़मुघम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के अलावा महाधिवक्ता आर शनमुगसुंदरम की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा।

महाधिवक्ता ने पीठ को बताया कि मौजूदा सरकार ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि पूर्व में भी एक खंडपीठ ने आवास को स्मारक में तब्दील करने के आदेश पर ऐसा ही कदम उठाया था।

न्यायमूर्ति एन शेशासई ने 24 नवंबर के अपने आदेश में तत्कालीन अन्नाद्रमुक सरकार के जुलाई 2017 से पारित सभी आदेशों पर रोक लगा दी थी, जिससे दिवंगत जयललिता के आवास को स्मारक में तब्दील करने के फैसले पर क्रियान्वयन नहीं हों सका। न्यायाधीश ने कहा था कि एक और स्मारक की आवश्यकता नहीं है और ऐसा करना केवल जनता के पैसे की बर्बादी होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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