उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों के खुली दवा देने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

By भाषा | Updated: March 25, 2021 17:08 IST2021-03-25T17:08:34+5:302021-03-25T17:08:34+5:30

High court refuses to hear public interest litigation on giving free medicines to doctors | उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों के खुली दवा देने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों के खुली दवा देने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

नयी दिल्ली, 25 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें मरीजों को डॉक्टरों के कथित रूप से खुली दवा देने पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश तय करने का आग्रह किया गया था।

अदालत ने कहा कि याचिका में इस तरह की किसी खास घटना का उल्लेख नहीं किया गया।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन याचिकाकर्ता को खास घटनाओं का उल्लेख करते हुए मामला किसी उचित मंच पर उठाने की छूट प्रदान कर दी।

अदालत ने कहा कि जब इस तरह की याचिकाएं दाखिल की जाती हैं तो उचित मंच इन पर कानून के अनुरूप विचार करेगा।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे के समाधान के लिए औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम में प्रावधान हैं।

अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई ‘‘दम नहीं’’ है।

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Web Title: High court refuses to hear public interest litigation on giving free medicines to doctors

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