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उच्च न्यायालय में वकील के मास्क उतारने पर अदालत से सुनवाई से किया इनकार

By भाषा | Updated: February 27, 2021 19:03 IST

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मुंबई, 27 फरवरी बंबई उच्च न्यायालय में हाल ही में सुनवाई कक्ष के भीतर एक वकील द्वारा चेहरे से मास्क उतारने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

घटना 22 फरवरी को हुई थी जिसका विवरण शनिवार को उपलब्ध कराए गए अदालती आदेश में प्राप्त हुआ।

न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की एकल पीठ 22 फरवरी को एक मामले पर सुनवाई कर रही थी जिसके दौरान अपीलकर्ता के वकील ने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चेहरे से मास्क उतार दिया।

न्यायमूर्ति चव्हाण ने अदालत द्वारा निर्देशित मानक संचालन प्रकिया का हवाला देते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान पूरे समय मास्क लगाना अनिवार्य है।

न्यायमूर्ति चव्हाण ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

उक्त मामले की सुनवाई बाद में होगी।

आदेश में कहा गया, “इस मामले को बोर्ड से हटा दिया जाए।” महाराष्ट्र में पुणे को छोड़कर उच्च न्यायालय तथा अन्य निचली अदालतों में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर कामकाज बहाल हो गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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