लाइव न्यूज़ :

शिवसेना विधायक के सहयोगी की जमानत रद्द करने से उच्च न्यायालय का इनकार

By भाषा | Updated: September 8, 2021 19:53 IST

Open in App

मुंबई, आठ सितंबर बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में बिल्डर और शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक के सहयोगी योगेश देशमुख को प्रदान की गई जमानत को रद्द करने से बुधवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एस के शिंदे ने देशमुख की जमानत रद्द करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी खारिज कर दी।

देशमुख को पिछले महीने एक विशेष अदालत ने 2013 के एनएसईएल घोटाले में जमानत दी थी। ईडी ने इस जमानत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

देशमुख के वकीलों राजीव चव्हाण और अनिकेत निकम ने तर्क दिया कि पांच महीने पहले उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी के बाद से मामले की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।

विशेष अदालत ने देशमुख की पहली जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जांच जारी है और उन्हें जमानत पर रिहा करने से जांच बाधित होगी। हालांकि, विशेष अदालत ने देशमुख को उनकी दूसरी अर्जी पर जमानत देते हुये टिप्पणी की थी कि जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है और मामले के सह-अभियुक्तों को गिरफ्तारी से छूट दी गई है।

एनएसईएल घोटाले के पैसे से कथित रूप से 11 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए सरनाइक की कंपनी की जांच की जा रही है।

आरोप है कि आस्था ग्रुप के एक व्यक्ति ने एनएसईएल को 250 करोड़ रुपये का चूना लगाया था और सरनाइक की कंपनी विहंग ग्रुप ने इस पैसे को सफेद धन में परिवर्तित करने में मदद की थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतहैदराबाद में हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, दिल्ली घर पर असम पुलिस ने की छापेमारी?, दिल्ली पुलिस की टीम कर रही मदद, वीडियो

क्रिकेटVIDEO: "ए डीजे, अंदर आओ यार!", स्टाफ सदस्य पर बरसे रोहित शर्मा ने स्टाफ सदस्य पर बरसे, जानें क्या है पूरा माजरा

क्राइम अलर्टपति को यौन संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं, पत्नी ने कहा-हम दोनों के बीच सास भी सो जाती थी?, ससुराल वाले ने कहा-गुर्दा दान करो या 30 लाख रुपये लाओ?

भारतNBEMS GPAT 2026: आ गया जीपैट का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से चेक करें अपना स्कोर

क्राइम अलर्टचमत्कार या वशीकरण करके नहीं, छल-कपट से महिलाओं का यौन शोषण किया?, अशोक खरात ने किया स्वीकार

भारत अधिक खबरें

भारतMBOSE SSLC 10th Result 2026: कक्षा 10 का परिणाम घोषित?, परिणाम देखने के लिए इस लिंक पर जाइये

भारतKarnataka 2nd PUC Result 2026: रोल नंबर तैयार रखें, कभी भी आ सकता है रिजल्ट

भारत3 दिन के भारत दौरे पर बांग्लादेशी विदेश मंत्री, क्या सुलझेंगे पुराने मुद्दे? जानें क्या मुद्दे शामिल

भारतWest Bengal: विधानसभा चुनावों से पहले बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख नाम हटाए गए

भारतAssam Opinion Poll 2026: बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए और भी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में बना रहेगा, Matrize का अनुमान