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उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ दायर क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने के सीबीआई अदालत के आदेश को रद्द किया

By भाषा | Updated: September 7, 2021 00:22 IST

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अहमदाबाद, छह सितंबर गुजरात उच्च न्यायालय ने कांडला पोर्ट ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) विपुल मित्रा के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने वाले विशेष अदालत के वर्ष 2016 के आदेश को रद्द कर दिया है।

एक सितंबर को पारित इस आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध करायी गयी।

न्यायमूर्ति निखिल एस करियल ने कांडला पोर्ट ट्रस्ट के लिए 1998-99 के दौरान कंबलों की खरीद में छह लाख रुपये की कथित वित्तीय अनियमितत्ता के मामले में क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने और नए सिरे से जांच के आदेश देने के सीबीआई अदालत के आदेश को ''बरकरार रखने योग्य'' नहीं पाया।

वर्तमान में पंचायत, ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात मित्रा ने सीबीआई अदालत के 14 सितंबर, 2016 के आदेश को चुनौती दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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