निजी इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन सांद्रकों पर आईजीएसटी असंवैधानिक करार देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक

By भाषा | Updated: June 1, 2021 12:54 IST2021-06-01T12:54:19+5:302021-06-01T12:54:19+5:30

High Court order holding IGST unconstitutional on imported oxygen concentrators for personal use stays | निजी इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन सांद्रकों पर आईजीएसटी असंवैधानिक करार देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक

निजी इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन सांद्रकों पर आईजीएसटी असंवैधानिक करार देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक

नयी दिल्ली, एक जून उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर मंगलवार को रोक लगा दी, जिसमें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये लोगों द्वारा आयातित ऑक्सीजन सांद्रकों पर केंद्र के लगाए एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) को असंवैधानिक करार दिया गया था।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की विशेष पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता से जवाब देने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं।’’

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक आठ जून को होगी और इसमें ऑक्सीजन सांद्रकों समेत कोविड-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को छूट देने पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये आयातित ऑक्सीजन सांद्रकों पर आईजीएसटी लगाए जाने को 21 मई को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने इस संदर्भ में एक मई को जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना खारिज कर दी थी।

अधिसूचना में कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिये आयातित ऑक्सीजन सांद्रकों पर 12 प्रतिशत आईजीएसटी लगेगा, फिर चाहे वह उपहार के रूप में या अन्य किसी तरीके से आए हों।

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Web Title: High Court order holding IGST unconstitutional on imported oxygen concentrators for personal use stays

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