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उच्च न्यायालय ने विधायक विजय मिश्रा को नोटिस जारी किया

By भाषा | Updated: June 24, 2021 21:44 IST

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प्रयागराज, 24 जून इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द करने की राज्य सरकार की अर्जी पर ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय मिश्रा को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया। मिश्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता (नंदी) की 2010 में हत्या का प्रयास करने का आरोप है।

ज्ञानपुर से विधायक को यह नोटिस न्यायमूर्ति ओमप्रकाश द्वारा जारी किया गया। मिश्रा वर्तमान में अन्य मामलों में आगरा जेल में बंद हैं।

नंदी की हत्या के प्रयास के मामले में उच्च न्यायालय ने विजय मिश्रा को 17 अगस्त 2012 को जमानत दी थी।

अदालत में दाखिल अर्जी में मिश्रा की जमानत रद्द करने का आग्रह करते हुए कहा गया है कि कैबिनेट मंत्री नंदी पर 10 जुलाई, 2010 को इलाहाबाद में कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत उनके आवास के निकट रिमोट बम से हमला किया गया था। नंदी के निजी अंगरक्षक और विजय प्रताप सिंह नाम के एक रिपोर्टर की इस हमले में जान चली गई थी तथा नंदी को गंभीर चोटें आई थीं। इस मामले में मिश्रा पर आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

जमानत रद्द करने की अर्जी में कहा गया है कि जमानत मिलने के बाद मिश्रा के खिलाफ बलात्कार और गैंगस्टर कानून के तहत मामले दर्ज किए गए हैं और वह मुकदमे में सहयोग नहीं कर रहा है।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 अगस्त तय की है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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