उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देने के लिए रॉबर्ट वाद्रा को और समय दिया

By भाषा | Updated: May 28, 2021 15:16 IST2021-05-28T15:16:18+5:302021-05-28T15:16:18+5:30

High court gives Robert Vadra more time to respond to Income Tax Department notice | उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देने के लिए रॉबर्ट वाद्रा को और समय दिया

उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देने के लिए रॉबर्ट वाद्रा को और समय दिया

नयी दिल्ली, 28 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के लिए कारोबारी रॉबर्ट वाद्रा को शुक्रवार को तीन सप्ताह का समय और दे दिया।

अदालत ने कहा कि आयकर विभाग आकलन कार्यवाही जारी रख सकता है, लेकिन उसके द्वारा कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

आयकर विभाग ने वाद्रा को काला धन कानून के तहत नोटिस जारी किए हैं।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर वाद्रा की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

वाद्रा ने आयकर विभाग द्वारा काला धन कानून, 2015 की धारा 10 (1) के तहत चार दिसंबर 2018 और 18 दिसंबर 2019 को जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी है।

अदालत मामले में अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को करेगी।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद वाद्रा ने 2018 और 2019 में खुद को जारी किए गए नोटिस और इस साल सात मई को जारी किए गए ‘कारण बताओ नोटिस’ तथा 17 और 22 मई को जारी किए गए पत्रों को अवैध एवं असंवैधानिक घोषित किए जाने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है।

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Web Title: High court gives Robert Vadra more time to respond to Income Tax Department notice

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