उच्च न्यायालय ने खारिज की उमर गौतम की याचिका

By भाषा | Updated: July 7, 2021 21:50 IST2021-07-07T21:50:24+5:302021-07-07T21:50:24+5:30

High Court dismisses Umar Gautam's petition | उच्च न्यायालय ने खारिज की उमर गौतम की याचिका

उच्च न्यायालय ने खारिज की उमर गौतम की याचिका

लखनऊ, सात जुलाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अवैध धर्मांतरण के आरोप में हाल में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद उमर गौतम की वह याचिका बुधवार को रद्द कर दी, जिसमें उस पर लगे आरोप और उसके खिलाफ जांच संबंधी सूचनाओं को मीडिया में लीक नहीं करने का विशेष जांच दल (एसआईटी) को निर्देश देने का आग्रह किया गया था।

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति वी.के. श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा, "हमारा मानना है कि ऐसी कोई भी चीज रिकॉर्ड में नहीं है, जिससे यह जाहिर हो कि राज्य सरकार या एसआईटी ने गौतम पर लगा कोई भी आरोप या जांच से संबंधित कोई सूचना मीडिया में लीक की है और ना ही गृह मंत्रालय द्वारा एक अप्रैल, 2010 को जारी परिपत्र में उल्लिखित किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन किया है, लिहाजा अदालत का इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।’’

पीठ ने गौतम की उस दलील को भी स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि 20 जून, 2021 को उसकी प्रतिष्ठा पर हमला करने के लिए एक प्रेस नोट जारी किया गया। अदालत ने कहा कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती कि कथित प्रेस नोट के जरिये याचिकाकर्ता के मूलभूत अधिकारों या किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ हो।

इससे पहले, अपर शासकीय अधिवक्ता शिवनाथ तिलहरी ने कहा था कि उस प्रेस नोट में गौतम के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं कही गई थी, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लोगों के भरोसे को कायम रखने की कोशिश की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस ने एसआईटी द्वारा लखनऊ में दर्ज मुकदमे की जांच से संबंधित कोई भी तथ्य उजागर नहीं किया।

गौरतलब है कि अवैध धर्मांतरण रैकेट में शामिल होने के आरोप में गौतम को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। गौतम ने अदालत में याचिका दायर कर आग्रह किया था कि उससे संबंधित मुकदमे की कोई भी सूचना मीडिया में लीक न की जाए और आपराधिक मामलों की जांच की रिपोर्टिंग के संबंध में मीडिया के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

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Web Title: High Court dismisses Umar Gautam's petition

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