उच्च न्यायालय ने अखिल गोागई की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: January 7, 2021 13:22 IST2021-01-07T13:22:06+5:302021-01-07T13:22:06+5:30

High court dismisses the bail plea of Akhil Gogai | उच्च न्यायालय ने अखिल गोागई की जमानत याचिका खारिज की

उच्च न्यायालय ने अखिल गोागई की जमानत याचिका खारिज की

गुवाहाटी, सात जनवरी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के संबंध में दायर एक मामले में गोहाटी उच्च न्यायालय ने कृषक मुक्ति संग्राम परिषद एवं राइजोर दल के नेता अखिल गोगोई की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को खारिज कर दी ।

न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना एवं न्यायमूर्ति अजित बरठाकुर की उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज की ।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ कथित हिंसक प्रदर्शन के मामले में गोगोई को दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह गुवाहाटी केंद्रीय कारागार में बंद है ।

गोबोई को 12 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था ।

बाद में यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था।

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Web Title: High court dismisses the bail plea of Akhil Gogai

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