उच्च न्यायालय ने श्रम आयोग की इमारत में आप कार्यालय के खिलाफ याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: November 5, 2020 19:10 IST2020-11-05T19:10:47+5:302020-11-05T19:10:47+5:30

High court dismisses petition against AAP office in Labor Commission building | उच्च न्यायालय ने श्रम आयोग की इमारत में आप कार्यालय के खिलाफ याचिका खारिज की

उच्च न्यायालय ने श्रम आयोग की इमारत में आप कार्यालय के खिलाफ याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, पांच नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि श्रम आयोग के कार्यालय के लिए आवंटित स्थान को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक को पार्टी कार्यालय चलाने के लिए आवंटित कर दिया गया है।

अदालत ने कहा कि आप सरकार के मुताबिक विधायक को इमारत में केवल एक कमरा आवंटित किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी क्योंकि दिल्ली सरकार ने हलफनामे के जरिये दाखिल जवाब में कहा है कि विधायक इमारत में केवल एक कमरे का इस्तेमाल कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि याचिका में शिकायत की गई थी कि दक्षिण पूर्व दिल्ली के उप श्रम आयुक्त कार्यालय को वेलफेयर सेंटर कालकाजी स्थानांतरित करना चाहिए, जिसके लिए वह बना है। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रशासनिक और नीतिगत फैसला है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस समय दक्षिण पूर्व दिल्ली के उप श्रम आयुक्त का कार्यालय पुष्पा भवन में है।

Web Title: High court dismisses petition against AAP office in Labor Commission building

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