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उच्च न्यायालय ने मेघालय सरकार को प्रवेश, निकास नियमों को लागू नहीं करने का निर्देश दिया

By भाषा | Updated: December 3, 2021 19:05 IST

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शिलांग, तीन दिसंबर मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य में बाहरी लोगों के लिए प्रवेश और निकास नियमों को लागू नहीं करने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार ने मेघालय निवासी सुरक्षा और संरक्षा कानून, 2016 के तहत राज्य भर में कई प्रवेश-निकास द्वार स्थापित किए हैं, जहां गैर-निवासियों के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार ने कानून तैयार करते समय संविधान के अनुच्छेद 19(5) का उल्लेख किया है, लेकिन जिन आधारों पर राज्य में प्रवेश या आवाजाही को विनियमित किया जा सकता है, उन्हें संबंधित कानून या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम में वर्णित नहीं किया गया है।

अनुच्छेद 19(5) किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए सरकार को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता और आम जनता के हित में देश के किसी भी हिस्से में रहने या बसने की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है।

मेघालय निवासी सुरक्षा और संरक्षा कानून, 2016 की वैधानिकता को इबानहुनलांग नोंगकिनरिह ने चुनौती दी है। उन्होंने दलील दी है कि देश के किसी भी नागरिक के प्रवेश या आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए किसी भी उद्देश्य मानकों को निर्धारित किए बिना राज्य में प्रवेश के इच्छुक व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए कई जगहों पर द्वार स्थापित किए गए हैं।

अदालत के आदेश में कहा गया है राज्य के वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है कि क्या कानूनी और उचित आधार प्रदान करने के लिए कानून के तहत कोई नियम बनाया जा सकता है। मामले को आगे दो फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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