उच्च न्यायालय ने गुरुग्राम के स्कूल में छात्र की मौत पर आधारित वृत्तचित्र के प्रसारण पर रोक लगाई

By भाषा | Updated: August 13, 2021 16:12 IST2021-08-13T16:12:28+5:302021-08-13T16:12:28+5:30

High Court bans telecast of documentary on student's death in Gurugram school | उच्च न्यायालय ने गुरुग्राम के स्कूल में छात्र की मौत पर आधारित वृत्तचित्र के प्रसारण पर रोक लगाई

उच्च न्यायालय ने गुरुग्राम के स्कूल में छात्र की मौत पर आधारित वृत्तचित्र के प्रसारण पर रोक लगाई

नयी दिल्ली, 13 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 में गुरुग्राम के एक स्कूल में सात वर्षीय छात्र की कथित हत्या पर आधारित वृत्तचित्र ‘ए बिग लिटिल मर्डर’ के प्रसारण पर रोक लगा दी है।

उच्च न्यायालय ने नेटफ्लिक्स और चैनल न्यूज एशिया (सीएनए) को उक्त वृत्तचित्र के प्रसारण से उस वक्त तक रोक दिया है, जब तक कि स्कूल के सभी संदर्भ हटा नहीं दिए जाते।

स्कूल के ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने कहा कि वृत्तचित्र में उसके मूल रूप में गोपनीयता की सुरक्षा और मामले में शामिल पक्षों की प्रतिष्ठा पर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया गया है।

अदालत ने कहा, ‘‘प्रतिवादियों (नेटफ्लिक्स, सीएनए, फिल्म निर्माता और अज्ञात पक्षों) को ‘‘ए बिग लिटिल मर्डर’’ या इसके किसी भी संक्षिप्त संस्करण नामक वृत्तचित्र के स्ट्रीमिंग, प्रसारण आदि से रोक दिया गया है।’’

न्यायाधीश ने 10 अगस्त को पारित अपने आदेश में कहा, ‘‘मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि वादी स्कूल के सभी संदर्भों को हटाने और उस हिस्से को हटाने, जहां स्कूल की इमारत को दर्शाया गया है, के बाद प्रतिवादी इस वृत्तचित्र को प्रसारित कर सकते हैं।’’

ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील राजीव विरमानी और करंजावाला एंड कंपनी के वरिष्ठ साझेदार संदीप कपूर ने किया। ट्रस्ट ने अदालत को सूचित किया कि वृत्तचित्र इस महीने की शुरुआत से सीएनए की वेबसाइट और नेटफ्लिक्स के मंच पर दर्शकों के लिए उपलब्ध था।

गौरतलब है कि सितंबर 2017 में गुरुग्राम के एक स्कूल के वॉशरूम में कक्षा दो के एक छात्र की गला काटकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच हरियाणा पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी गई थी।

मामले पर 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

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Web Title: High Court bans telecast of documentary on student's death in Gurugram school

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